*किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास*

*औरैया।* थाना दिबियापुर क्षेत्र अंतर्गत आठ साल पुराने किशोरी काे बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दोषी दीपू उर्फ लल्ला को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। उस पर 45 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया।
अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी कर रहे विशेष अभियोजक पाक्सो मृदुल मिश्र ने बताया कि थाना दिबियापुर में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट लिखाई। वादी ने लिखा कि वह अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। 22 सितंबर 2017 की शाम पांच बजे उसकी नाबालिग पुत्री को बैंक आफ इंडिया दिबियापुर से ग्राम गोपियापुर थाना फफूंद निवासी दीपू उर्फ लल्ला यादव बहला फुसलाकर भरथना ले गया। वहां से बस द्वारा बिधूना की तरफ रास्ते में बस रुकवाकर उतार लिया। आरोप है कि उसे एक घर में ले जाकर रोका गया, जहां रात में दीपू उर्फ लल्ला यादव ने दुष्कर्म किया। मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पाक्सो ने गम्भीर अपराध करने वाले को कठोर दण्ड देने की बहस की। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने निर्णय सुनाया। जमा कराई गई अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया। अभियुक्त को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।