*पुलिस पार्टी पर हमले के दोषी को सात साल की कैद*
*-अछल्दा थाना क्षेत्र का मामला, जुर्म इकबाल स्वीकृत*
*औरैया।* अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी विनय प्रकाश सिंह ने पुलिस पार्टी पर हमला करने के मामले में लगभग आठ साल से जेल काट रहे अभियुक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर साल साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोषी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सजा से अधिक समय से जेल में निरुद्ध रहने के कारण इस निर्णय से दोषी का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।
अभियोजन की ओर से उक्त मामले की पैरवी कर रहे एडीजीसी अरविंद राजपूत के अनुसार नेविलगंज अछल्दा में पुलिस ने इटावा जिले के जसवंतनगर के घनश्यामपुर निवासी विपिन कुमार की गिरफ्तारी 13 सितंबर 2017 को की थी। उस पर पुलिस पार्टी पर हमला करने का आरोप था। वह जिला कारागार फिरोजाबाद में 25 नवंबर 2017 से बंद चल रहा है। उसका यह मामला अपर सत्र न्यायालय एफटीसी द्वितीय में चल रहा है। अभियुक्त ने न्यायालय को जुर्म इकबाल करने व सहानुभूतिपूर्वक दंडित करने का प्रार्थना पत्र दिया। जिसे न्यायालय ने स्वीकार किया। एडीजे विनय प्रकाश सिंह ने दोषी विपिन कुमार को सात साल के कठोर कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। कोर्ट ने जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित करने का भी आदेश दिया। जिससे आठ साल से जेल काट रहे दोषी विपिन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया।
