*महिला के साथ भूमि क्रय में धोखाधड़ी, न्यायालय के आदेश पर मुकदमा*
*अजीतमल,औरैया।* क्षेत्र के ग्राम सबलपुर निवासी गिरिजा चौहान पत्नी रामरूप सिंह ने भूमि क्रय के नाम पर धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगाते हुए न्यायालय में प्रार्थनापत्र दाखिल किया, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।प्रार्थना पत्र के अनुसार, आरोपी संदीप सिंह ने स्वयं को गाटा संख्या 882 की 0.093 हेक्टेयर भूमि का मालिक बताते हुए गिरिजा चौहान से ₹2 लाख में बैनामा कराया था। इस बैनामे में महेन्द्र सिंह व ओमवीर सिंह गवाह थे, जबकि तस्दीक तत्कालीन बैनाम लेखक उमेशचन्द्र वर्मा और लेखपाल विनय कुमार ने की थी।
पीड़िता ने बताया कि ₹1.50 लाख ड्राफ्ट व ₹50 हजार नकद देकर उसने 27 जनवरी 2023 को बैनामा कराया, लेकिन कब्जा लेने पर पता चला कि संदीप सिंह का उस भूमि में केवल 90 वर्गमीटर हिस्सा था। आरोप है कि आरोपी ने फर्जी दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी की और धनराशि हड़प ली। धन वापसी की मांग पर आरोपी ने धमकी दी और गाली-गलौज की। कार्रवाई न होने पर पीड़िता ने न्यायालय का सहारा लिया।कोतवाली प्रभारी ललितेश नारायण त्रिपाठी ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर संदीप सिंह निवासी सबलपुर तथा महेन्द्र सिंह व ओमवीर सिंह (पता अज्ञात) के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
