*भ्रामक चुनावी खबरों पर जिलाधिकारी का सख्त रुख,होगी कानूनी कार्रवाई*
*औरैया।* जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने विधानसभा दिबियापुर के अंतर्गत भाग संख्या 350 एवं 351 से जुड़े मतदाताओं के नाम काटे जाने से संबंधित भ्रामक समाचार का स्वतः संज्ञान लिया है। यह भ्रामक सूचना कुछ मीडिया एवं व्हाट्सएप ग्रुपों में प्रसारित की जा रही थी, जिसका जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से खंडन किया है।उन्होंने बताया कि वर्तमान में जनपद में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 के अंतर्गत दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। यदि किसी मतदाता के संबंध में फॉर्म-7 के माध्यम से आपत्ति प्राप्त होती है तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/उप जिलाधिकारी द्वारा संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर सुनवाई की जाती है। सुनवाई में आपत्ति सही पाए जाने पर ही मतदाता का नाम सूची से विलोपित किया जाता है। वर्तमान में किसी भी मतदाता का नाम नहीं काटा गया है और सभी नाम ड्राफ्ट रोल में यथावत हैं। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान भ्रामक खबर फैलाने वालों के विरुद्ध जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने बताया कि दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 06 जनवरी 2026 से 06 मार्च 2026 तक निर्धारित है, जबकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 10 अप्रैल 2026 को किया जाएगा। मतदाताओं की सुविधा हेतु डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है, जहां टोल फ्री नंबर 1950 एवं कंट्रोल रूम नंबर 05683-249533 पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
